अनलॉक 4 और उसके नियम
नई दिल्ली: 29 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 में मिलने वाली सुविधनाओं की सूची जारी करते हुए 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो रेल सेवा को भी श्रेणीबद्ध तरीक़े से शुरू करने की अनुमति दे दी। लेकिन इसके लिए आपको स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बनाए गए SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) नियमों को जाना बहुत जरूरी है। इस पर अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mha.gov.in/sites/default/files/DO_Lr_Unlock4_29082020.pdf पर विजिट करें।
अनलॉक 4 क्या क्या खुलने जा रहा है
21 सिंतबर 2020 से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र शिक्षकों से सलाह, मशहरे के लिए स्कूल जा सकते हैं बशर्ते वे स्कूल कन्टेनमेंट ज़ोन से बाहर आते हों। लेकिन इसके लिए अभिभावकों से लिखित मंज़ूरी होना अनिवार्य है। इसके लिए अभी गृह मंत्रालय अभी SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) जारी करेगा। इस पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर विजिट करें।
अनलॉक 4 में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग इंस्टिट्यूट के अतिरिक्त सभी गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है। कक्षा १ से ८वीं तक ऑनलाइन क्लास्सेस जारी रहेंगी। अधिकतम 100 लोगों की संख्या की अनुमति के साथ खेल, मनोरंजन (ओपन थिएटर), सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों को 21 सितंबर से अनुमति दे दी गई है।
21 सितम्बर से शादी और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की संख्या को बढ़ा कर 100 कर दी गई है।
केंद्र की मंजूरी के बिना राज्य लॉकडाउन न लगाएं
गृह मंत्रालय दुवारा जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बिना केंद्र सरकार की सलाह के लॉक डाउन नहीं लगा सकते। लेकिन कंटेनमेंट ज़ोन में 30 सितंबर 2020 तक लॉकडाउन रहेगा।
30 सितंबर तक सभी स्कूल, कॉलेज व अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को अभी अनुमति नहीं मिली है।
अनलॉक 4 में अलग से ई-पास व ई-परमिट लेने की अब कोई आवश्यकता नहीं होगी।
लेकिन गर्भवती महिलाओं, 10 साल से छोटी आयु के बच्चे व 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग़लोगों को घर अभी भी घर पर रहने की सलाह दी गई है।
अनलॉक 4 में जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि अनावश्यक बाहर न निकलें, जितना हो सकें वर्क फ्रॉम होम करें, यदि किसी वजह से बाहर निकलते हैं तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क और थूकते पाये जाने पर 500 रूपये का जुर्माना व कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है।
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