नई दिल्ली: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने BS-6 इंजन वाले फोरव्हीलर की पहचान के लिए कुछ नए नियम लागू करने जा रही है जो 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगेंl
BS-6 इंजन वाले वाहन फिर चाहे वह पेट्रोल, सीएनजी और डीज़ल किसी से भी चलते हों उनको इस नियम का पालन करना अनिवार्य होगाl
इस नये नियम के मुताबिक़ BS-6 इंजन के रजिस्ट्रेशन वाले सभी फोरव्हीलरस के नंबर प्लेट के ऊपर एक पट्टी होनी अनिवार्य हैl यह पट्टी 1 सेंटीमीटर चौड़ी हरे (Green) रंग होगी और वाहन के ईंधन के अनुरूप इस हरी पट्टी पर एक स्टीकर भी लगाया जाएगा। पेट्रोल और सीएनजी के वाहनों पर नीले (Blue) रंग का स्टिकर डीज़ल के वाहनों पर ओरेंज (Orange) रंग का स्टिकर होना अनिवार्य होगाl